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Rampur News: आजम-अब्दुल्ला की अपील पर आपत्ति के लिए मांगा समय

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 02:15 AM IST
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Time sought for objection to Azam-Abdullah's appeal
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पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में दायर अपील पर सुनवाई, दो अन्य मामलों में भी नहीं हो सकी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर अभियोजन की ओर से और वक्त मांगा गया है। पासपोर्ट मामले में दायर अपील पर नौ जनवरी जबकि पैन कार्ड मामले में दायर अपील पर 12 जनवरी की तारीख तय की गई है। इसके अलावा डूंगरपुर व यतीमखाना बस्ती मामले में सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की गई है।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये की सजा सुनाई थी। इसी तरह दो पासपोर्ट मामले में भी कोर्ट सपा नेता के बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों ही मामलों में बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। अभियोजन की ओर से इन दोनों मामलों में सजा बढ़ाए जाने के लिए भी अपील दायर की गई है। बुधवार को इन दोनों के मामले में सुनवाई हुई।
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एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है, जिस पर इन दोनों मामलों की सुनवाई के लिए अलग तारीख तय की गई है। उनके अनुसार पासपोर्ट मामले में नौ जनवरी को सुनवाई होगी, जबकि पैन कार्ड मामले में 12 जनवरी को सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी ओर यतीमखाना बस्ती और डूंगरपुर बस्ती को खाली कराए जाने के नाम पर लूटपाट, मारपीट करने के मामले में भी सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इन मामलों में भी सुनवाई नहीं हुई। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
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