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Rampur News: एसआईआर अभियान के तहत बूथों पर पढ़े गए मतदाता सूची के नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Mon, 12 Jan 2026 02:11 AM IST
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कच्ची मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू
संवाद न्यूज एजेंसीरामपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत रविवार को जिले के सभी बूथों पर बीएलओ ने मतदाताओं की मौजूदगी में मतदाता सूची के नाम पढ़कर सुनाए। इसके साथ ही कच्ची मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभा और वार्ड कमेटी की बैठकों में बीएलओ ने अपने-अपने बूथ पर उपस्थित होकर मतदाता सूची का पाठ किया और नामों का सत्यापन कराया।
उन्होंने बताया कि इस दौरान बीएलओ के पास फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 उपलब्ध रहे। जो मतदाता एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 और एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे फार्म-6 भरकर बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसीरामपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत रविवार को जिले के सभी बूथों पर बीएलओ ने मतदाताओं की मौजूदगी में मतदाता सूची के नाम पढ़कर सुनाए। इसके साथ ही कच्ची मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभा और वार्ड कमेटी की बैठकों में बीएलओ ने अपने-अपने बूथ पर उपस्थित होकर मतदाता सूची का पाठ किया और नामों का सत्यापन कराया।
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उन्होंने बताया कि इस दौरान बीएलओ के पास फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 उपलब्ध रहे। जो मतदाता एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 और एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे फार्म-6 भरकर बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।