{"_id":"69de9fe4ebc2e75bd609e23e","slug":"major-action-against-illegal-mining-in-yamuna-fir-against-crusher-and-vehicle-operators-saharanpur-news-c-30-1-smrt1014-173408-2026-04-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: यमुना में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, क्रशर और वाहन संचालकों पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: यमुना में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, क्रशर और वाहन संचालकों पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 15 Apr 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
बेहट। बेहट क्षेत्र में यमुना नदी से अवैध खनन के मामले में पुलिस ने खनिज निरीक्षक अभिलाष चौबे की तहरीर पर हरियाणा के नौ स्टोन क्रशर संचालकों सहित कई वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि इन क्रशर संचालकों ने बड़े पैमाने पर यमुना की कोख को छलनी करने का काम किया है।
खनन निरीक्षक अभिलाष चौबे की जांच में ग्राम असलमपुर बरथा और रसूलपुर उर्फ रसूली के बीच यमुना नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपखनिज (आरबीएम) के अवैध खनन की पुष्टि हुई थी। करीब 43,645 वर्गमीटर क्षेत्र में औसतन दो मीटर गहराई तक खनन कर लगभग 87,306 घनमीटर उपखनिज निकालने का मामला सामने आया है। एफआईआर में सूर्या स्टोन क्रशर, डीएम स्टोन क्रशर, गंगा स्टोन क्रशर, महादेव स्टोन क्रशर, हिन्दुस्तान स्टोन क्रेशर, गुडविल स्टोन क्रशर, सरवरा स्टोन क्रशर, पीटीसी (संधू) स्टोन क्रशर व कमलेश प्लांट के संचालकों सहित अन्य को नामजद किया गया है, साथ ही खनन में प्रयुक्त मशीनों, डंपर व ट्रैक्टर-ट्राॅली के अज्ञात चालक व स्वामियों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि खनन स्थल से एक कच्चा रास्ता हरियाणा की ओर जाता है, जिसका उपयोग अवैध रूप से खनिज परिवहन के लिए किया जा रहा था।
दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर भारी वाहनों के आवागमन के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सरकारी संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा खान एवं खनिज विकास अधिनियम-1957 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। सीओ बेहट एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
Trending Videos
खनन निरीक्षक अभिलाष चौबे की जांच में ग्राम असलमपुर बरथा और रसूलपुर उर्फ रसूली के बीच यमुना नदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपखनिज (आरबीएम) के अवैध खनन की पुष्टि हुई थी। करीब 43,645 वर्गमीटर क्षेत्र में औसतन दो मीटर गहराई तक खनन कर लगभग 87,306 घनमीटर उपखनिज निकालने का मामला सामने आया है। एफआईआर में सूर्या स्टोन क्रशर, डीएम स्टोन क्रशर, गंगा स्टोन क्रशर, महादेव स्टोन क्रशर, हिन्दुस्तान स्टोन क्रेशर, गुडविल स्टोन क्रशर, सरवरा स्टोन क्रशर, पीटीसी (संधू) स्टोन क्रशर व कमलेश प्लांट के संचालकों सहित अन्य को नामजद किया गया है, साथ ही खनन में प्रयुक्त मशीनों, डंपर व ट्रैक्टर-ट्राॅली के अज्ञात चालक व स्वामियों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि खनन स्थल से एक कच्चा रास्ता हरियाणा की ओर जाता है, जिसका उपयोग अवैध रूप से खनिज परिवहन के लिए किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर भारी वाहनों के आवागमन के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सरकारी संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा खान एवं खनिज विकास अधिनियम-1957 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। सीओ बेहट एसएन वैभव पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

कमेंट
कमेंट X