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Saurabh Murder Case: कोर्ट में बोली मुस्कान- न मैंने नीला ड्रम खरीदा और न मेडिकल स्टोर से बेहोश करने वाली दवा

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 21 Apr 2026 03:52 PM IST
सार

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ स्थित ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। शव को काटकर नीले ड्रम में भर दिया था। इसी मामले में मंगलवार को दोनों की मेरठ कोर्ट में पेशी हुई। मुस्कान अपनी बच्ची राधा को साथ लाई थी।

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Muskaan Tells Court She Didn’t Buy Blue Drum or Anesthetic
कोर्ट में पेशी पर लाई गई मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
Saurabh murder case of meerut: ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को 13 महीने बाद हत्यारोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पूछ गए सवालों के ज्यादा जवाब में मुस्कान ने नहीं में दिए। उसने कहा कि न उसने नीला ड्रम खरीदा और न ही मेडिकल स्टोर से बेहोश करने वाली दवा। इस दौरान मुस्कान की बेटी राधा उसकी गोद में थी।

 
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Muskaan Tells Court She Didn’t Buy Blue Drum or Anesthetic
पेशी पर आई मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
सौरभ की हत्या को लेकर इतना आक्रोश था कि 19 मार्च को दोनों की पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद से दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी। 

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मेरठ कचहरी में मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
इस केस में 22 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 353 की कार्यवाही के लिए मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया। दोनों से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 15 से अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं।


 
Muskaan Tells Court She Didn’t Buy Blue Drum or Anesthetic
बच्ची के साथ पेशी पर आई मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर ब्रह्मपुरी थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।



 
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पेशी पर लाया गया साहिल। - फोटो : अमर उजाला
न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अब नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) की कार्यवाही चल रही गई। आरोपी अपनी सफाई में कोई गवाह या साक्ष्य नहीं दे पाए तो केस में अंतिम बहस शुरू होगी। न्यायालय के आदेश पर उन्हें कोर्ट में पेशी पर बुलाया गया। इस केस में इसी माह फैसला आ सकता है।

 
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