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Saharanpur: जादू-टोने के शक में सिर में गोली मारकर महिला की हत्या, कोर्ट ने तीन भाइयों को सुनाई ये सख्त सजा
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: Mohd Mustakim
Updated Tue, 31 Mar 2026 12:46 PM IST
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सार
तीतरो के मोहल्ला शेखजादगार में सुफियान की बीमारी से मौत हो गई थी। उसके पिता व भाइयों को शक था कि मोहल्ले की ही शाहीन ने सुफियान पर जादू-टोना किया था। इसी के चलते तीनों भाइयों ने महिला को सरे बाजार मार दिया था।
सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
सहारनपुर कोर्ट ने जादू-टोने के शक में महिला की हत्या के दोषी तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक की अदालत ने दोषी आसिफ, आमिर और नवाजिश पर 3.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों के पिता और चौथे आरोपी इरफान की मृत्यु हो चुकी है।
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वादी शोएब निवासी मोहल्ला शेखजादगान ने थाना तीतरों में तहरीर दी थी। बताया था कि 25 नवंबर 2018 को शाम करीब चार बजे उसकी मां शाहीन और बड़ी बहन नाजमा तीतरों में बाजार से घर लौट रही थी। रास्ते में मोहल्ला अफगानान कला में इमरान, आसिफ, आणिर, नवाजिश ने मां शाहीन और बहन नाजमा को घेर लिया। आरोप लगाया कि आसिफ ने शाहीन के सिर में गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बहन नाजमा का शोर सुनकर वह भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद चारों लोग वहां से भाग गए। भागते हुए उन्होंने परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
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बताया कि घटना से दस से 12 दिन पहले आसिफ के छोटे भाई सुफियान की बीमारी से मौत हो गई थी। इन लोगों का कहना था कि सुफियान को मेरी मम्मी ने कुछ जादू-टोना कर दिया था। इसकी वजह से ही सुफियान की मौत हुई है। इसी कारण उन्होंने उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आसिफ के कब्जे से देशी पिस्टल, तीन कारतूस बरामद किए। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले को अदालत में दाखिल किया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह किए पेश
दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 21 गवाह पेश कराए। इनमें प्रमुख गवाह मृतका की बेटी नाजमा और एक अन्य सुजाहत खान रहे। मृतका की बेटी नाजमा ने अपनी गवाही में भी सभी की पहचान की। गवाह सुजाहत खान ने अपने बयान में कहा कि 25 नवंबर 2018 की शाम के सात सवा सात बजे एक महिला को गोली मारकर दी। शोर सुनकर वह भी घर से बाहर आया था। उसने देखा कि एक व्यक्ति बाजार की तरफ भागा जा रहा है। वह तमंचा वहीं मौके पर छोड़कर गया था।
दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 21 गवाह पेश कराए। इनमें प्रमुख गवाह मृतका की बेटी नाजमा और एक अन्य सुजाहत खान रहे। मृतका की बेटी नाजमा ने अपनी गवाही में भी सभी की पहचान की। गवाह सुजाहत खान ने अपने बयान में कहा कि 25 नवंबर 2018 की शाम के सात सवा सात बजे एक महिला को गोली मारकर दी। शोर सुनकर वह भी घर से बाहर आया था। उसने देखा कि एक व्यक्ति बाजार की तरफ भागा जा रहा है। वह तमंचा वहीं मौके पर छोड़कर गया था।