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Saharanpur News: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 30 Jan 2026 12:40 AM IST
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार और शनिवार को दीवानी कचहरी में बनाए गए मतदान केंद्र में वोट डाले जाएंगे। जिलेभर से करीब तीन हजार अधिवक्ता अपने-अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए प्रदेशभर से 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। इनमें से एक मुख्तार अहमद भी जिले से सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मत दो दिन शुक्रवार और शनिवार को डाले जाएंगे। मतदान सुबह दस बजे से शुरू होगा। इसके लिए कुल नौ टेबल लगाई गई हैं। जिलेभर से अधिवक्ता मतदान के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया में एक अधिवक्ता को 25 सदस्यों के लिए वरीयता के तहत वोट डालने होंगे। सदस्यों के चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं को अपना पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। केवल वही मतदाता वोट डाल सकेंगे, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। मतपत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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मारपीट के आरोपी जमानत अर्जी मंजूर
सहारनपुर। अदालत ने मारपीट के आरोपी बी. कुमार उर्फ राबड़ा उर्फ रोहित कुमार की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार की है। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है। पीड़ित अंकुर ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने घर सामने गली में खड़ा था। तीन लड़के अजीम, आलम और बी कुमार था। उन्होंने घर के अंदर घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। मारपीट में उन्हें चोट आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोपी ने अदालत में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले को झूठा बताया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार की है।
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मारपीट के आरोपी जमानत अर्जी मंजूर
सहारनपुर। अदालत ने मारपीट के आरोपी बी. कुमार उर्फ राबड़ा उर्फ रोहित कुमार की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार की है। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी है। पीड़ित अंकुर ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने घर सामने गली में खड़ा था। तीन लड़के अजीम, आलम और बी कुमार था। उन्होंने घर के अंदर घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। मारपीट में उन्हें चोट आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोपी ने अदालत में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले को झूठा बताया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार की है।
