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Sambhal News: स्वामी प्रसाद मौर्य व इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका पर हुए बयान

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 01:43 AM IST
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Statements made on the petition against Swami Prasad Maurya and Iqbal Mahmood
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चंदौसी। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में स्वामी प्रसाद मौर्य व नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका दायर की थी। बुधवार को प्रतिवादी दो लोगों के बयान दर्ज हुए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल नियत कर दी है।
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दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में 21 अगस्त 2025 को सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। दोनों के खिलाफ कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों व कांवड़ियों को गुंडा व अराजक तत्व बताए जाने के आरोप में याचिका दाखिल की गई है। सिमरन गुप्ता ने बताया कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें उनके समेत बहजोई के आशीष गुप्ता के बयान दर्ज हुए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल नियत कर दी।
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कांग्रेस नेता के मामले में भी 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
चंदौसी। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को वह अपने घर बहजोई में थे। टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर सुना की वतर्मान सांसद इमरान मसूद द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीदे आजम भगत सिंह की तुलना हमास से की गई। हमास एक आतंकी संगठन है। उन्होंने ये कह कर शहीदों का अपमान किया है। सिमरन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि वह एक शहीद के बेटे हैं और उनका भाई कारगिल में शहीद हुआ है। कांग्रेस के नेताओं की शहीदों का अपमान एवं सनातन धर्म का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल नियत कर दी है। संवाद
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