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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ का आरोपी दोष मुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ करने के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में आरोपी मोहम्मद जिलानी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
वादी मुकदमा ने 22 अप्रैल 2023 को थाना मेंहदावल में तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग नतिनी जब मोबाइल चार्ज करने जा रही थी आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका मोबाइल नंबर मांगा। शिकायत करने पर आरोपी ने वादी मुकदमा को अपशब्द कह कर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। थाना मेंहदावल में रिपोर्ट दर्ज की गई।
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार कर विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से चार गवाह और आठ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान में विरोधाभास होने, पीड़िता एवं वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक को साबित न कर पाने के कारण तथा अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध साबित नहीं पाए। थाना मेंहदावल अंतर्गत रहने वाले आरोपी मोहम्मद जिलानी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ करने के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में आरोपी मोहम्मद जिलानी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
वादी मुकदमा ने 22 अप्रैल 2023 को थाना मेंहदावल में तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग नतिनी जब मोबाइल चार्ज करने जा रही थी आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका मोबाइल नंबर मांगा। शिकायत करने पर आरोपी ने वादी मुकदमा को अपशब्द कह कर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। थाना मेंहदावल में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार कर विचारण की मांग की। अभियोजन की ओर से चार गवाह और आठ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान में विरोधाभास होने, पीड़िता एवं वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक को साबित न कर पाने के कारण तथा अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध साबित नहीं पाए। थाना मेंहदावल अंतर्गत रहने वाले आरोपी मोहम्मद जिलानी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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