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Sant Kabir Nagar News: ज्वलनशील पदार्थ से हमला करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 03:08 AM IST
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Bail application of accused of attacking with inflammable substance rejected
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बखिरा कस्बे में 15 मार्च को हुई थी घटना
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संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने ज्वलनशील पदार्थ से हमला करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। आसमा खातून निवासी पठान टोला बखिरा ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि 15 मार्च को रात लगभग 8.30 बजे उनके परिवार से तथा गुलाम हुसैन के परिवार से मुर्गी द्वारा दरवाजे पर बीट करने की बात को लेकर विवाद होने लगा। तब तक विपक्षी गुलाम हुसैन, मंसूर, मशकूर गाली गलौज व जानमाल की धमकी देते हुए ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इससे उनकी मां अमीरून्निशा बुरी तरह झुलस गईं।
उनका इलाज सरकारी अस्पताल मेंहादवल में हुआ। उसके बाद रेफर होकर जिला चिकित्सालय गईं और वहां से रेफर होकर मेडिकल काॅलेज गोरखपुर में दवा इलाज चल रहा है। इस घटना में उनके साथ ही उसके भाई फिरोज व अफरोज भी झुलस गए। मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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आरोपी गुलाम हुसैन, मंसूर व मशकूर ने जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। इसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपियों का कृत्य जघन्य है, जिससे पीड़ितों का जीवन संकट में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुलाम हुसैन, मंसूर व मशकूर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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