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Sant Kabir Nagar News: पूर्व चेयरमैन के बेटे देवेश पाल ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 29 Oct 2025 11:30 PM IST
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संतकबीरनगर/हरिहरपुर। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद हरिहरपुर के पूर्व चेयरमैन बृजेश पाल की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उनके बेटे देवेश पाल उर्फ सोनू पाल ने सन 2017 में हुए मारपीट के एक अन्य मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान महुली में मारपीट हुई थी। इस मामले में नाथनगर ब्लॉक के प्रमुख शिवनाथ यादव की तहरीर पर महुली पुलिस ने देवेश पाल उर्फ सोनू समेत अन्य पर मारपीट, धमकी, तोड़फोड़ समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसमे देवेश पाल के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था। इस मामले में देवेश पाल ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
बता दें कि एक अन्य मामले में नगर पंचायत हरिहरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान 24 अक्तूबर 2006 की रात करीब 10:30 बजे वर्तमान चेयरमैन रवींद्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही के 25 वर्षीय चचेरे भाई पंकज शाही पुत्र ओम प्रकाश शाही निवासी गड़ेर, थाना भलुअनी जिला देवरिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं धर्मेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू शाही पुत्र प्रहलाद शाही गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले में पप्पू शाही की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन बृजेश पाल और उनके पुत्र देवेश पाल निवासी हरिहरपुर तथा रमन पाल निवासी लखनापार थाना महुली पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली देने और आर्म्स एक्ट के तहत केस देज किया गया था।
सत्र न्यायालय ने 15 फरवरी 2008 को मामले के आरोपी बृजेश पाल को संदेह का लाभ देते हए बरी कर दिया था। जबकि देवेश पाल और रमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 2017 में चुनाव के दौरान महुली में मारपीट हुई थी। इस मामले में नाथनगर ब्लॉक के प्रमुख शिवनाथ यादव की तहरीर पर महुली पुलिस ने देवेश पाल उर्फ सोनू समेत अन्य पर मारपीट, धमकी, तोड़फोड़ समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसमे देवेश पाल के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था। इस मामले में देवेश पाल ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
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बता दें कि एक अन्य मामले में नगर पंचायत हरिहरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान 24 अक्तूबर 2006 की रात करीब 10:30 बजे वर्तमान चेयरमैन रवींद्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही के 25 वर्षीय चचेरे भाई पंकज शाही पुत्र ओम प्रकाश शाही निवासी गड़ेर, थाना भलुअनी जिला देवरिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं धर्मेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू शाही पुत्र प्रहलाद शाही गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले में पप्पू शाही की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन बृजेश पाल और उनके पुत्र देवेश पाल निवासी हरिहरपुर तथा रमन पाल निवासी लखनापार थाना महुली पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली देने और आर्म्स एक्ट के तहत केस देज किया गया था।
सत्र न्यायालय ने 15 फरवरी 2008 को मामले के आरोपी बृजेश पाल को संदेह का लाभ देते हए बरी कर दिया था। जबकि देवेश पाल और रमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।