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Shahjahanpur News: लापरवाही से टेंपो चलाकर घायल करने के दोषी चालक को 15 दिन की सजा

Sat, 15 Aug 2026 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 15 Aug 2026 01:37 AM IST
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Driver convicted of causing injury by driving a tempo negligently sentenced to 15 days in jail.
शाहजहांपुर। लापरवाही से टेंपो चलाकर टक्कर मारने के मामले में अदालत ने दोषी चालक को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 1,800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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निगोही के अकला गांव के रहने वाले कुलदीप के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही से टेंपो चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा था। अदालत में साक्ष्यों व गवाहों के बयानात के आधार पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने कुलदीप को दोषी पाया। उसे 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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