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Shamli News: खराब उत्पाद से बिगड़ी चेहरे की सुंदरता, आयोग ने लगाया जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 17 Mar 2026 01:34 AM IST
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शामली। जिले में खराब या घटिया गुणवत्ता के ब्यूटी उत्पाद के इस्तेमाल से लोगों के चेहरे खराब होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
आयोग भी सुनवाई कर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ दोषियों पर जुर्माना लगा रहा है। पिछले छह माह में ऐसे 13 मामले आयोग में पहुंचे हैं, जिनमें से 10 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि तीन मामलों में सुनवाई जारी है। nजहां उपभोक्ता रहता है, वहीं कर सकता है शिकायत दर्ज : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष ऐसे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। अब उपभोक्ता उस स्थान के आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकता है जहां वह निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से बाहर नौकरी करता है तो वह जिस शहर में कार्यरत है, वहां भी आयोग में वाद दायर कर सकता है। nउपभोक्ताओं को मिले हैं कई कानूनी अधिकार : उपभोक्ताओं को खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है। उन्हें वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, शुद्धता और निर्माता की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है। इसके अलावा उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तु या सेवा चुन सकता है और शिकायत होने पर संबंधित मंच पर सुनवाई का अधिकार भी रखता है। खराब उत्पाद से हुए नुकसान पर मुआवजा पाने और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है।
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आयोग भी सुनवाई कर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ दोषियों पर जुर्माना लगा रहा है। पिछले छह माह में ऐसे 13 मामले आयोग में पहुंचे हैं, जिनमें से 10 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि तीन मामलों में सुनवाई जारी है। nजहां उपभोक्ता रहता है, वहीं कर सकता है शिकायत दर्ज : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष ऐसे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। अब उपभोक्ता उस स्थान के आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकता है जहां वह निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से बाहर नौकरी करता है तो वह जिस शहर में कार्यरत है, वहां भी आयोग में वाद दायर कर सकता है। nउपभोक्ताओं को मिले हैं कई कानूनी अधिकार : उपभोक्ताओं को खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है। उन्हें वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, शुद्धता और निर्माता की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है। इसके अलावा उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तु या सेवा चुन सकता है और शिकायत होने पर संबंधित मंच पर सुनवाई का अधिकार भी रखता है। खराब उत्पाद से हुए नुकसान पर मुआवजा पाने और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है।
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