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Shamli News: पावर कारपोरेशन निगम की बिजली बिल राहत योजना लागू
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शामली। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम की बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू होने जा रही है। यह योजना 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें जिले के करीब 45 हजार घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-1 (घरेलू) दो किलोवाट तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ता-चाहे उनका बिल पेड हो, अनपेड हो या विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरण हों-सभी को राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान की जाएगी।
पहले चरण में सबसे ज्यादा फायदा
योजना के पहले चरण में पंजीकरण कराने के बाद 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाये पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके साथ ही विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी भी दी जाएगी।
पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन
अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह के अनुसार योजना की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उपभोक्ता स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
तीन चरणों में संचालित होगी योजना
पहला चरण -1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025
दूसरा चरण - 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण - 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026
समय पर भुगतान पर अतिरिक्त राहत
समय से एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 15 से 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। औसत खपत के आधार पर बिल संशोधन कर में भी राहत दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि जिले के 45 हजार उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। विभाग का दावा है कि योजना से लंबे समय से बकाया बिलों के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
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योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-1 (घरेलू) दो किलोवाट तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ता-चाहे उनका बिल पेड हो, अनपेड हो या विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरण हों-सभी को राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान की जाएगी।
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पहले चरण में सबसे ज्यादा फायदा
योजना के पहले चरण में पंजीकरण कराने के बाद 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाये पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके साथ ही विलंब शुल्क की 100 प्रतिशत माफी भी दी जाएगी।
पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन
अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह के अनुसार योजना की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उपभोक्ता स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
तीन चरणों में संचालित होगी योजना
पहला चरण -1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025
दूसरा चरण - 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण - 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026
समय पर भुगतान पर अतिरिक्त राहत
समय से एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 15 से 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। औसत खपत के आधार पर बिल संशोधन कर में भी राहत दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि जिले के 45 हजार उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। विभाग का दावा है कि योजना से लंबे समय से बकाया बिलों के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।