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Shamli News: जिला कारागार की भूमि का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट पर देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 31 Dec 2025 12:24 AM IST
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शामली। बनत दक्षिणी में प्रस्तावित जिला कारागार की भूमि के मुआवजे को लेकर किसान इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश लेकर शामली कलक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। 25 किसान एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्येंद्र कुमार से मिले और मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।
बनत दक्षिणी में जिला कारागार निर्माण के लिए शासन से 100 करोड़ रुपये की धनराशि मुआवजे के लिए जिला प्रशासन को आवंटित की गई थी। कुल 125 किसान इस अधिग्रहण में शामिल हैं। पहले 101 किसानों के खाते में मुआवजा भेजा जा चुका है। अब शेष 25 किसान भी मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा पाने की मांग कर रहे हैं।
किसानों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी कृषि भूमि का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट पर दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित किसानों की सुनवाई की जाए।
मंगलवार को बनत के अवशेष 25 किसान कलक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम वित्त एवं राजस्व से मुलाकात की। किसानों में डॉ. पुष्पेंद्र चौधरी, राकेश कुमार शर्मा और राममेहर सिंह शामिल थे। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों को 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया गया है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के सर्किल रेट के अनुसार यह 80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था।
एडीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक किसानों की सुनवाई कर उनके मुआवजे को अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश है कि किसानों को 2013 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाए।
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किसानों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी कृषि भूमि का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट पर दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित किसानों की सुनवाई की जाए।
मंगलवार को बनत के अवशेष 25 किसान कलक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम वित्त एवं राजस्व से मुलाकात की। किसानों में डॉ. पुष्पेंद्र चौधरी, राकेश कुमार शर्मा और राममेहर सिंह शामिल थे। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों को 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया गया है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के सर्किल रेट के अनुसार यह 80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था।
एडीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक किसानों की सुनवाई कर उनके मुआवजे को अद्यतन सर्किल रेट के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश है कि किसानों को 2013 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाए।
