{"_id":"69e67a823e38d6d1bf031eaa","slug":"apply-for-the-benefits-of-cm-village-industries-scheme-sitapur-news-c-102-1-slko1052-154428-2026-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: सीएम ग्रामोद्योग योजना के लाभ के लिए करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: सीएम ग्रामोद्योग योजना के लाभ के लिए करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Tue, 21 Apr 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सीतापुर। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरतमंद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज में से 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी को देना होगा। शेष ब्याज का भुगतान ब्याज उपादान के रूप में पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में शेष पूंजीगत ऋण पर वित्त पोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आईटीआई तकनीकी योग्यता, परंपरागत कारीगरों, सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी के माध्यम से पात्र उद्यमियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। बताया कि अन्य विस्तृत जानकारी के लिए लाभार्थी विकास भवन स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के कमरा नंबर 126 व 127 में संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
Trending Videos
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज में से 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी को देना होगा। शेष ब्याज का भुगतान ब्याज उपादान के रूप में पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में शेष पूंजीगत ऋण पर वित्त पोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
आईटीआई तकनीकी योग्यता, परंपरागत कारीगरों, सेवायोजन में पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी के माध्यम से पात्र उद्यमियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ पर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। बताया कि अन्य विस्तृत जानकारी के लिए लाभार्थी विकास भवन स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय के कमरा नंबर 126 व 127 में संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

कमेंट
कमेंट X