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Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट में 4 दोषियों को 7-7 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:42 AM IST
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4 convicts sentenced to 7 years each under Gangster Act
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने मंगलवार को चार मामलों में फैसला सुनाया। इस दौरान चार दोषियों को 7-7 साल की कैद से दंडित किया। जज शैलेंद्र यादव ने उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सभी मामले चोपन थाना क्षेत्र के हैं। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कैद होगी।
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अभियोजन के अनुसार चोपन थना में नौटोलिया निवासी संतोष कुमार पर, डाला चढ़ाई निवासी राकेश कुमार गुप्ता, जैनेंद्र प्रजापति उर्फ पप्पू और मलिन बस्ती निवासी रतन पासवान पर वर्ष 2009 में अलग-अलग गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन पर चारों को दोषी करार दिया। उन्हें 7-7 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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