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Sonebhadra News: एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
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Accused granted bail in SC/ST Act case
चोपन थाने में दर्ज किशोरी से जुड़े मामले में आरोपी संदीप यादव उर्फ गुड्डू की एससी-एसटी एक्ट में जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने स्वीकार कर ली। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार किशोरी की मां ने 10 जुलाई 2026 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी छह जुलाई की रात घर से चली गई थी और नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान संदीप यादव के घर पहुंचने पर वह भी वहां नहीं मिला। मां ने आरोप लगाया कि संदीप शादी का झांसा देकर बेटी को साथ ले गया। मामले में पहले भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में एससी-एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। अन्य धाराओं में आरोपी को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। दूसरी जमानत अर्जी एससी-एसटी एक्ट की धारा में दाखिल की गई थी। अदालत ने केस के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार की।
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