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Sonebhadra News: युवती की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
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सोनभद्र। करीब पांच साल पुराने प्रिया सोनी हत्याकांड में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन के सिंदुरिया निवासी चौकीदार अमित कुमार ने 21 सितंबर 2020 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि वह शाम 4 बजे प्रीतनगर में भ्रमण कर रहा था तो कुछ लोगों ने नाले में महिला की सिर कटी लाश मिलने की सूचना दी। देखने से लग रहा था कि दो दिन की लाश है।
तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। 22 सितंबर 2020 को प्रीतनगर निवासी लक्ष्मीनारायण सोनी ने शरीर की बनावट, कपड़े, करधन आदि के जरिए शव की शिनाख्त बेटी प्रिया सोनी के रूप में की। विवेचना के दौरान प्रीतनगर के ही एजाज अहमद उर्फ आशिक व शोएब अख्तर का नाम प्रकाश में आया।
विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी एजाज अहमद उर्फ आशिक व मोहम्मद यूनुस को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन के सिंदुरिया निवासी चौकीदार अमित कुमार ने 21 सितंबर 2020 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि वह शाम 4 बजे प्रीतनगर में भ्रमण कर रहा था तो कुछ लोगों ने नाले में महिला की सिर कटी लाश मिलने की सूचना दी। देखने से लग रहा था कि दो दिन की लाश है।
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तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। 22 सितंबर 2020 को प्रीतनगर निवासी लक्ष्मीनारायण सोनी ने शरीर की बनावट, कपड़े, करधन आदि के जरिए शव की शिनाख्त बेटी प्रिया सोनी के रूप में की। विवेचना के दौरान प्रीतनगर के ही एजाज अहमद उर्फ आशिक व शोएब अख्तर का नाम प्रकाश में आया।
विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी एजाज अहमद उर्फ आशिक व मोहम्मद यूनुस को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।