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18 वर्ष के होने वाले देंगे वोट
ब्यूरो, अमर उजाला, सोनभद्र
Updated Tue, 11 Oct 2016 12:08 AM IST
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बैठक्
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एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले सभी युवक और युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। बूथों पर पात्रों का वोटरलिस्ट में नाम शामिल करने और अपात्र व्यक्तियों का काटने के लिए फार्म भरा जा रहा है। इसकी मानीटरिंग के लिए 123 सेक्टर मजिस्ट्रटों की तनौती की गई हैै।
यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम सीबी सिंह ने दी। कहा कि वोटरलिस्ट में नाम बढ़ाने एवं अपात्रो का कटवाने के दावे/आपत्तियों को दाखिल करने का कार्य 31 अक्तूबर तक होगा। ग्राम सभा, स्थानीय निकाय आदि की बैठकों में निर्वाचक नामावली का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन की अवशेष तिथि 19 अक्तूबर से 16 नवंबर तक की गई है।
पांच दिसंबर को दावे/आपत्तियों का निस्तारण और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दो जनवरी 2017 को होगा। निर्वाचक नामवलियां 31 अक्तूबर तक समस्त मतदान केंद्रों पर जनसाधारण के नि:शुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची में सम्मिलित किसी भी प्रविष्टि को विलोपित कराने हेतु फार्म-7 एवं मतदाता सूची में सम्मिलित किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु फार्म-8 भरा जाएगा
तथा उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 में आवेदन कर सकते हैं। प्रेसवार्ता में एसपी लल्लन सिंह, एडीएम रामचंद्र, एएसपी डा. अवधेश सिंह, सूचना विभाग के नेसार अहमद आदि मौजूद रहे।
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यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम सीबी सिंह ने दी। कहा कि वोटरलिस्ट में नाम बढ़ाने एवं अपात्रो का कटवाने के दावे/आपत्तियों को दाखिल करने का कार्य 31 अक्तूबर तक होगा। ग्राम सभा, स्थानीय निकाय आदि की बैठकों में निर्वाचक नामावली का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन की अवशेष तिथि 19 अक्तूबर से 16 नवंबर तक की गई है।
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पांच दिसंबर को दावे/आपत्तियों का निस्तारण और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दो जनवरी 2017 को होगा। निर्वाचक नामवलियां 31 अक्तूबर तक समस्त मतदान केंद्रों पर जनसाधारण के नि:शुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची में सम्मिलित किसी भी प्रविष्टि को विलोपित कराने हेतु फार्म-7 एवं मतदाता सूची में सम्मिलित किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु फार्म-8 भरा जाएगा
तथा उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 में आवेदन कर सकते हैं। प्रेसवार्ता में एसपी लल्लन सिंह, एडीएम रामचंद्र, एएसपी डा. अवधेश सिंह, सूचना विभाग के नेसार अहमद आदि मौजूद रहे।