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Sultanpur News: जिम संचालक के पक्ष में अदा करनी होगी 2.15 लाख की क्षतिपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 26 Jan 2026 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पोर्ट्स सामान के प्रोपराइटर को 2,15,260 रुपये एक माह में अदा करने के आदेश दिए। मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
जयसिंहपुर तहसील के अहदा निवासी जिम संचालक राम निरंजन पांडेय के आरोप के मुताबिक उन्होंने साल 2022 में मेरठ के सूरज कुंड रोड स्थित विनय स्पोर्ट्स व मल्टी जिम के प्रोपराइटर रतीश मोहन को जिम संबंधी सामान बुक कराया था। इसके लिए कुल 6.80 लाख रुपये का भुगतान किया था। आरोप के मुताबिक विपक्षी रतीश मोहन ने जल्द ही पूरा सामान भिजवाने का भरोसा दिया था, लेकिन उन्होंने मात्र 4.34 लाख रुपये का सामान भेजा।
आरोप के मुताबिक विपक्षी ने बचे हुए शेष सामान भी नहीं भेजे और बढ़ रही रकम को वापस नहीं किया। परिवादी ने नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण लिया। उपभोक्ता फोरम ने मामले में प्रोपराइटर रतीश मोहन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए क्षतिपूर्ति धनराशि देने व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
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आरोप के मुताबिक विपक्षी ने बचे हुए शेष सामान भी नहीं भेजे और बढ़ रही रकम को वापस नहीं किया। परिवादी ने नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण लिया। उपभोक्ता फोरम ने मामले में प्रोपराइटर रतीश मोहन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए क्षतिपूर्ति धनराशि देने व अन्य खर्च की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।
