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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 26 Jan 2026 12:16 AM IST
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Bail application of culpable homicide accused rejected
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी विजय की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अमेठी जिले के रामगंज थाने के रामपुर गांव निवासी वादी मुकदमा जितेंद्र ने गत 14 मई की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक गांव के ही रहने वाले आरोपीगण अभिषेक, विजय, जंगबहादुर व पुत्तीलाल ने संपत्ति विवाद में उनकी पत्नी नेहा व घर के सदस्य अर्जुन व अन्य लोगों पर हमला कर दिया। हमले में आई चोट की वजह से अर्जुन की मौत हो गई। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से पूर्व में खारिज हो चुकी है। (संवाद)
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