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Sultanpur News: ओमप्रकाश हत्याकांड में सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 26 Oct 2026 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 26 Oct 2026 12:45 AM IST
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सुल्तानपुर। बच्चों के विवाद में करीब चार माह पूर्व हुई ओमप्रकाश की हत्या के मामले में आरोपी सगे भाई बालकलाल और पारसनाथ की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला जज ने दोनों भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अमेठी जिले के कमरौली के पूरे मोलना मजरे बरसंडा की रहने वाली सीतापति ने 23 जून 2026 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक 23 जून को उनके गांव में तेज बहादुर के यहां प्रीतिभोज कार्यक्रम था। इसी दौरान वादी व गांव के आरोपी सहजराम के घर के बच्चों के बीच कुछ विवाद हो गया था। इसी विवाद में वादी के पति ओमप्रकाश पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। हमले में घायल ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। वादी ने गांव निवासी सहजराम, उनके भाई लक्ष्मी, पुत्र लल्लन, पारसनाथ, विष्णु व बालकलाल के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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अमेठी जिले के कमरौली के पूरे मोलना मजरे बरसंडा की रहने वाली सीतापति ने 23 जून 2026 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक 23 जून को उनके गांव में तेज बहादुर के यहां प्रीतिभोज कार्यक्रम था। इसी दौरान वादी व गांव के आरोपी सहजराम के घर के बच्चों के बीच कुछ विवाद हो गया था। इसी विवाद में वादी के पति ओमप्रकाश पर आरोपियों ने हमला कर दिया था। हमले में घायल ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। वादी ने गांव निवासी सहजराम, उनके भाई लक्ष्मी, पुत्र लल्लन, पारसनाथ, विष्णु व बालकलाल के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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