सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Those born before 1987 will not have to provide any proof for mapping.

Unnao News: मैपिंग में 1987 से पहले जन्म लेने वालों को नहीं देना होगा कोई प्रूफ

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 12:40 AM IST
विज्ञापन
Those born before 1987 will not have to provide any proof for mapping.
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos

उन्नाव। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में मैपिंग के दौरान 1987 से पहले जन्म लेने वालों को किसी प्रकार का प्रूफ नहीं देना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी छूट दी है। इसके बाद की जन्मतिथि वालों को 12 दस्तावेजों में कोई एक देना होगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि गणना प्रपत्रों के जमा का करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2003 व 2025 की मतदाता सूची के आधार पर वोटरों की मैपिंग भी कराई जा रही है। बताया कि गणना प्रपत्र भरने के लिए बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वह मतदाता का पूरा सहयोग करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

कहा कि प्रपत्र भरने के लिए मात्र चार जानकारी जरूरी है। स्वयं व नाम माता-पिता का नाम और उनके पते की जानकारी होनी चाहिए। भाग संख्या ऑनलाइन या नाम के आधार पर मतदाता सूची से ढूंढी जा सकती है। कहा कि मैपिंग के दौरान कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाता है।
मैपिंग के समय जन्मतिथि प्रमाणित किया जाना जरुरी होता है। इसके लिए भी सहूलियत दी गई है। मतदाताओं में 1987 से पहले जन्म लेने वालों को कोई भी प्रूफ नहीं देना है। वर्ष 1987 से 2004 के बीच जन्मे को कोई एक दस्तावेज देना होगा।
सन 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनको माता-पिता या किसी एक का प्रूफ देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed