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Unnao News: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 12:58 AM IST
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उन्नाव। न्यायालय ने दहेज हत्यारोपी पति को दोषी मानते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने नौ जनवरी 2021 को क्षेत्र के अतरधनी गांव निवासी अब्दुल तालिब पर ससुर मोहम्मद अहमद ने बेटी यासमीन को दहेज के लिए मार डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा कर नौ अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायालय सप्तम में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने अब्दुल तालिब को सात साल कारावास की सजा सुनाई।

दो दोषियों पर लगाया जुर्माना
उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स व एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अलग-अलग मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया।
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गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने एक अगस्त 2023 को सिद्धार्थ नगर जनपद के बसड़ा चिल्लिहया गांव निवासी हफीजुर्रहमान को एक किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। सफीपुर पुलिस ने 25 जनवरी 2011 को गंगाघाट क्षेत्र के मक्कापुरवा गांव निवासी राकेश नाई को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार को दोनों मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और राकेश नाई को एक व हफीजुर्रहमान को चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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