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Unnao News: लूटकर ट्रक चालक की हत्या करने वाले खलासी को उम्रकैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 12:06 AM IST
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उन्नाव। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर ट्रक चालक से लूटपाट कर गला घोटकर हत्या करने के 12 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने दोष साबित होने पर खलासी लालता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने हत्या को हादसे का रूप देने के लिए ट्रक के केबिन में आग लगा थी। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। न्यायाधीश ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रतापगढ़ जिले के थाना फतनपुर के गांव कलीमुरादपुर निवासी भानुप्रताप यादव ने नौ अगस्त 2014 को सोहरामऊ थाने में पेशे से ट्रक चालक पिता भोला नाथ यादव उर्फ भुल्लर की संदिग्ध हालात में मौत की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि पिता दो साल से कानपुर के बर्रा बाईपास दामोदर नगर निवासी शाहिद का ट्रक चलाते थे। दो अगस्त 2014 को पिता बनारस से सरिया लादकर चले थे। चार अगस्त को रायबरेली में सरिया उतारने के बाद मोटर मालिक से फोन पर बात हुई। पांच अगस्त को मोटर मालिक शाहिद ने फोन पर बताया कि ट्रक लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सोहरामऊ थानाक्षेत्र के मौहारी गांव जाने वाली रास्ते के पास खड़ा है। ट्रक में आग लग गई है। चालक भोला नाथ यादव उर्फ भुल्लर की मौत हो गई। इस पर वह चाचा वीरेंद्र कुमार यादव और चचेरे भाई गुलाब सिंह के साथ छह अगस्त को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा।
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नौ अगस्त को पिता के साथ रहने वाले खलासी फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर के गांव कुड़ाखरा निवासी लालता के खिलाफ पिता की हत्या कर शव जलाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने खलासी लालता को गिरफ्तार कर लूटे रुपये बरामद किए थे। 26 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। खलासी लालता पर हत्या का दोष साबित होने पर न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सुनाई है।
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