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UP: आपराधिक मामले की फाइल गायब होने पर हाईकोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज, पढ़ें- पूरा मामला

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 08 Feb 2026 03:49 PM IST
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सार

Varanasi Crime News: हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय प्रशासन को जांच कर जिम्मेदारी तय करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि न्यायालयीन रिकॉर्ड का गायब होना बेहद गंभीर लापरवाही है। 

High Court order an FIR registered at Cantt police station after criminal case file went missing in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

2002 के एक आपराधिक मामले की न्यायालय से फाइल गायब होने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाबतपुर के रघुनाथपुर श्रीचंद्र दूबे की तहरीर के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में कैंट पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। कैंट थाने से एक पुराने केस की फाइल लंबे समय से न्यायालय से गायब थी, जिससे कार्यवाही प्रभावित हो रही थी। 
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हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय प्रशासन को जांच कर जिम्मेदारी तय करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि न्यायालयीन रिकॉर्ड का गायब होना बेहद गंभीर लापरवाही है। 
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कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि फाइल जिन अधिकारियों की अभिरक्षा में थी, उनकी भूमिका की जांच कर दोष तय किया जाए। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में कैंट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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