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Varanasi News: वीडीए की एकमुश्त समाधान योजना लागू

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 01:35 AM IST
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VDA's One-Time Settlement Scheme Implemented
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दंड ब्याज से मिलेगी मुक्ति, 30 दिन में एकमुश्त देने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। वीडीए की ओर से आवासीय, व्यावसायिक और समस्त प्रकार की संस्थागत संपत्तियों के आवंटियों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू की गई है। योजना के माध्यम से बकाया देय के निस्तारण के साथ-साथ आवंटियों को दंड ब्याज से मुक्ति का अवसर मिलेगा। योजना का लाभ आवासीय, व्यावसायिक और सभी संस्थागत संपत्तियों के सभी आवंटियों को मिलेगा। योजना के तहत दंड ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) माफ किया जाएगा। आवंटियों को केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। जो आवंटी योजना शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एकमुश्त पूरा भुगतान करेंगे। उन्हें देय राशि पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त विशेष छूट दी जाएगी। भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस्तों की व्यवस्था भी की गई है। 50 लाख तक की बकाया राशि का भुगतान 3 मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। जबकि 50 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान 3 द्विमासिक किस्तों में स्वीकार किया जाएगा। यह योजना 3 महीने के लिए लागू रहेगी। योजना शुरू होने की तिथि 18 अप्रैल है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष योजना का लाभ उठाकर बकाये का समयबद्ध निस्तारण कराएं। दंड ब्याज से राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आवंटी www.vdavns.com वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडीए कार्यालय के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9616536355 / 9580956031 पर भी फोन कर जानकारी ले सकते हैं। ब
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