UK: खतरे की घंटी...सोशल मीडिया पर 'लाइक' न पड़े भारी, बाल यौन शोषण सामग्री शेयर करने वाले सात लोगों पर केस
सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री लाइक, कमेंट या शेयर करने पर FIR हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर पुलिस ने बागेश्वर जिले में ऐसी सामग्री पोस्ट/शेयर करने वाले 7 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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अगर आप या आपके बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं तो सावधान हो जाइए। इंटरनेट की आभासी दुनिया में अनजाने में किया गया एक लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड आपके खिलाफ प्राथिमकी दर्ज करा सकता है। जिले में बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े मामलों में आई अचानक तेजी ने पुलिस और प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया सर्विलांस एजेंसियों की टिपलाइन रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिले में अब तक ऐसे सात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है जिन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को पोस्ट या शेयर किया था।
केस-1
कोतवाली बैजनाथ के अंतर्गत मगल्ता निवासी एक युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। आरोपी ने अपनी फेसबुक आईडी से बाल अश्लीलता से जुड़े तीन अलग वीडियो अपलोड किए थे जिसे अमेरिकी जांच एजेंसी की टिपलाइन ने ट्रैक किया था।
केस-2
कोतवाली बागेश्वर के तहत बिलौनासेरा निवासी एक व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से संचालित इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से बाल यौन कृत्य से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो को आगे बढ़ा रहा था। टिपलाइन की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।
बाल यौन शोषण सामग्री के लिए कानून बेहद सख्त है। किसी भी बच्चे की अश्लील फोटो या वीडियो बनाना, डाउनलोड करना, पास में रखना या सोशल मीडिया पर साझा करना एक गैर-जमानती अपराध है। चाहे वह मजाक में या बिना किसी गलत मंशा के ही क्यों न किया गया हो। अक्सर किशोर अनजाने में इसे दोस्तों को भेज देते हैं जिससे उनका पूरा कॅरिअर तबाह हो सकता है। अभिभावक और शिक्षण संस्थान बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट के प्रति जागरूक करें। जितेंद्र मेहरा, एसपी बागेश्वर