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Haridwar News: एनडीपीएस एक्ट मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Tue, 17 Mar 2026 08:11 PM IST
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Court rejects bail plea in NDPS Act case
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- विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई
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रोशनाबाद। प्रतिबंधित 1200 कैप्सूल बरामद कर जिस आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने आरोपी प्रमोद कुमार कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना पथरी क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार 19 फरवरी 2026 को आरोपी प्रमोद कुमार कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से प्रतिबंधित दवाओं की पूरी खेप मिली थी। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी के पास भारी मात्रा में वह प्रतिबंधित दवाएं मिलीं जिसे नशे के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए जमानत देने का कोई आधार नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंजूश्री जुयाल ने आरोपी प्रमोद कुमार कश्यप की जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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