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Pithoragarh News: चाकू मारकर बुजुर्ग को घायल करने के दोषी को सात साल कैद
Sat, 08 Aug 2026 10:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 08 Aug 2026 10:50 PM IST
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चंपावत। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चाकू से हमला कर बुजुर्ग को घायल करने के दोषी अनी राम उर्फ आनंद राम को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, 17 जुलाई 2023 को ग्राम पंचायत बुड़म निवासी सुंदर राम ने रीठा साहिब थाने में तहरीर दी थी। कहा कि 12 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे उसके पिता शिव राम घरेलू सामान लेने काफलडाली बुड़म स्थित दुकान पर गए थे। वहां पड़ोस की दुकान में अनी राम उर्फ आनंद राम मौजूद था। इस दौरान अनी राम उर्फ आनंद राम शिव राम को गाली-गलौज करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दुकानदार खीम सिंह ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
इसके बाद रात करीब आठ बजे शिव राम वहां से काफलडाली मंदिर पर पहुंचे थे। तभी अनी राम ने सड़क पर शिव राम को रोका और जान से मारने की नीयत से चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपी मौके से भाग गया।
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तहरीर पर पुलिस ने थाने में आरोपी अनी राम उर्फ आनंद राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मामले की विवेचना की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को फैसला आया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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मामले के अनुसार, 17 जुलाई 2023 को ग्राम पंचायत बुड़म निवासी सुंदर राम ने रीठा साहिब थाने में तहरीर दी थी। कहा कि 12 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे उसके पिता शिव राम घरेलू सामान लेने काफलडाली बुड़म स्थित दुकान पर गए थे। वहां पड़ोस की दुकान में अनी राम उर्फ आनंद राम मौजूद था। इस दौरान अनी राम उर्फ आनंद राम शिव राम को गाली-गलौज करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दुकानदार खीम सिंह ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
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इसके बाद रात करीब आठ बजे शिव राम वहां से काफलडाली मंदिर पर पहुंचे थे। तभी अनी राम ने सड़क पर शिव राम को रोका और जान से मारने की नीयत से चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपी मौके से भाग गया।
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तहरीर पर पुलिस ने थाने में आरोपी अनी राम उर्फ आनंद राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मामले की विवेचना की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को फैसला आया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।