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Rishikesh News: कांवड़ यात्रियों की मौत मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 07 Aug 2026 05:25 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Fri, 07 Aug 2026 05:25 PM IST
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रायवाला हादसे के बाद शव गंगनहर में फेंकने के आरोप में न्यायालय ने माना अपराध गंभीर
ऋषिकेश। रायवाला क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों को वाहन से टक्कर मारने और एक यात्री के शव को कथित रूप से गंगनहर में फेंकने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इन्कार किया।
मामले में आरोपी रविंद्र सिंह नेगी और सौरभ सिंह पंवार की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल की अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। साथ ही कहा गया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बीते 26 जुलाई को रायवाला क्षेत्र में वाहन चालक रविंद्र सिंह नेगी पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए दो पैदल कांवड़ यात्रियों को टक्कर मारने का आरोप है। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ जिसकी उपचार के दौरान एम्स में मृत्यु हो गई। अभियोजन के अनुसार, दूसरे घायल यात्री को वाहन में फंसी अवस्था में कई किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोप है कि बाद में उसे वाहन से निकालकर बिना उपचार उपलब्ध कराए दोनों आरोपियों ने मिलकर गंगनहर में फेंक दिया। न्यायालय ने पत्रावली और अभियोजन के दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए कहा कि आरोपित अपराध गंभीर और अजमानतीय प्रकृति का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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ऋषिकेश। रायवाला क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों को वाहन से टक्कर मारने और एक यात्री के शव को कथित रूप से गंगनहर में फेंकने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इन्कार किया।
मामले में आरोपी रविंद्र सिंह नेगी और सौरभ सिंह पंवार की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल की अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। साथ ही कहा गया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बीते 26 जुलाई को रायवाला क्षेत्र में वाहन चालक रविंद्र सिंह नेगी पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए दो पैदल कांवड़ यात्रियों को टक्कर मारने का आरोप है। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ जिसकी उपचार के दौरान एम्स में मृत्यु हो गई। अभियोजन के अनुसार, दूसरे घायल यात्री को वाहन में फंसी अवस्था में कई किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोप है कि बाद में उसे वाहन से निकालकर बिना उपचार उपलब्ध कराए दोनों आरोपियों ने मिलकर गंगनहर में फेंक दिया। न्यायालय ने पत्रावली और अभियोजन के दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए कहा कि आरोपित अपराध गंभीर और अजमानतीय प्रकृति का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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