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Roorkee News: दहेज के लिए विवाहिता को जलाने के आरोपी पति को जमानत नहीं

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2026 10:49 PM IST
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Husband accused of burning married woman for dowry denied bail
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दहेज के लिए विवाहिता को जलाने और उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी। अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी रणवीर सिंह निवासी किशनपुर थाना भगवानपुर ने 25 अक्तूबर 2025 को लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि उनकी बहन पारुल की शादी 24 फरवरी 2019 को आरोपी संजय कुमार निवासी ग्राम भगतनपुर कोतवाली लक्सर के साथ हुई थी। शादी के बाद से आरोपी दहेज में नकद और बड़ी गाड़ी की मांग कर उनकी बहन को परेशान करते आ रहे थे।
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24 अक्तूबर को उन्हें किसी अन्य व्यक्ति ने फोन कर बताया कि आरोपी संजय और सीतो देवी ने उनकी बहन के साथ मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाई और उसे जलता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। गंभीर अवस्था में उसे देहरादून के महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी मौत हो गई थी।



मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी संजय की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी पर पत्नी को ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर जलाने का आरोप है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता के 90 फीसदी झुलसे होने की बात सामने आई थी। विवाहिता की मौत विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है। उन्होंने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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