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Rudraprayag News: नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 16 Mar 2026 05:42 PM IST
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Three years rigorous imprisonment for molesting and assaulting a minor
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रुद्रप्रयाग। नाबालिग लड़की से छेड़खानी, मारपीट और गलत तरीके से छूने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सहदेव सिंह की अदालत ने आरोपी पंकज सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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14 फरवरी 2025 को पीड़िता के पिता ने थाना गुप्तकाशी में तहरीर दी थी। कहा था कि 13 फरवरी को आरोपी पंकज सिंह ने उनकी पुत्री (11) के साथ छेड़खानी और मारपीट की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने 5 मार्च 2025 को आरोपी पंकज सिंह को गिरफ्तार किया और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
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