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Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर सर्वे कराकर देने होंगे 3.78 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 01 Feb 2026 01:31 AM IST
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रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और डॉ. मनीला की अदालत ने कार क्षतिग्रस्त होने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर सर्वे करवाकर 3.78 लाख रुपये हादसा दावा, पांच हजार रुपये मानसिक क्षति और दो हजार रुपये वाद व्यय का अदा करने का आदेश दिया।
मामला वर्ष 2029 का है। ग्राम जोगीपुरा बाजपुर निवासी मनोज कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में दायर याचिका में बताया था कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस से अपनी कार संख्या यूपी 22 एडी 2688 का बीमा कराया। इसकी वैधता 19 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2020 थी। बीमा एजेंट हुंडई मोटर्स कंपनी रुद्रपुर का था।
18 मई 2019 को बन्नाखेड़ा से आते वक्त रेटा गांव के समीप कार सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर ने 5.78 लाख रुपये का खर्च बताया। जब बीमा कंपनी से दुर्घटना का दावा मांगा तो कंपनी आनाकानी करने लगी। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम ने वाहन बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
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मामला वर्ष 2029 का है। ग्राम जोगीपुरा बाजपुर निवासी मनोज कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में दायर याचिका में बताया था कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस से अपनी कार संख्या यूपी 22 एडी 2688 का बीमा कराया। इसकी वैधता 19 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2020 थी। बीमा एजेंट हुंडई मोटर्स कंपनी रुद्रपुर का था।
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18 मई 2019 को बन्नाखेड़ा से आते वक्त रेटा गांव के समीप कार सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर ने 5.78 लाख रुपये का खर्च बताया। जब बीमा कंपनी से दुर्घटना का दावा मांगा तो कंपनी आनाकानी करने लगी। वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम ने वाहन बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
