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Sirohi News: Restaurants operating without license in Mount Abu seized
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Sirohi News: माउंटआबू में बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया सीज, एक्सपायर मिली खाद्य सामग्री
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही Published by: सिरोही ब्यूरो Updated Sun, 09 Mar 2025 08:09 PM IST
सिरोही जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रविवार को हिल स्टेशन माउंटआबू में बड़ी कारवाई की गई। इसके तहत यहां बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित एक रेस्टोरेंट को मौके पर ही सीज कर दिया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग द्वारा आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से होली के त्योहार पर आयुक्तालय खाद सुरक्षा जयपुर एवं जिला कलक्टर सिरोही के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सिरोही की टीम द्वारा सघन निरीक्षण एवं नमूनीकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सिरोही जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि होली के त्योहार पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत एवं खाद सुरक्षा अधिकारी धर्मवीर की संयुक्त टीम द्वारा माउंटआबू में निरीक्षण एवं सैंपल लेने की कारवाई की कारवाई की गई। इस दौरान मैसर्स आशापुरा रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के संचालित होता पाया गया। इसके साथ ही यहां पर विभिन्न प्रकार की एक्सपायरी खाद पदार्थ भी उपयोग किए जा रहे थे। इन खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई की गई।
यहां से सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाए गए
माउंटआबू में कारवाई के दौरान श्री खोडियार काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, मॉयल डेयरी, मिरानी डेयरी, आबू से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। इन सैंपलों की गुणवत्ता की जांच के लिए विभागीय लेब भिजवाए गए है। सैंपल की जांच रिपोर्ट में अगर मिलावट पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिठाई और किराना व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। काफी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चले गए। सभी खाद्य व्यापारियों को अनिवार्य रूप से खाद लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश दिए गए। खाद पदार्थों, मिठाइयों को खुले में नही रखने के लिए पाबंद किया। सभी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियमों की पालना के आदेश दिए गए है।
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