राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में बेनामी संपत्ति के मामलों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के लेन-देन वाले कुछ इलाकों को चिन्हित कर लिया है। इसके लिए राजस्थान की एजेंसियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स भी बनाई जा चुकी है।
पिछले दिनों राजधानी जयपुर में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कालवाड़ रोड पर करोड़ की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बेनामी संपत्ति के सौदे हुए। आयकर की इस कार्रवाई में करीब 700 वर्ग गज संपत्ति अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया। ऐसा ही मामला जयपुर-दिल्ली रोड पर भी सामने आया, जिसमें आयकर ने एक प्रॉपर्टी अटैच की है।
यह सिर्फ शुरुआत है
आयकर विभाग की डीजी रेणु अमिताभ का कहना है कि आने वाले दिनों में बेनामी संपत्ति के मामलों में बड़ी कार्रवाईयां होंगी। इसके लिए आयकर विभाग ने राजस्थान की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स भी तैयार कर ली है, जिसकी बैठक जल्द होगी।
दरअसल, राजस्थान में टेनेन्सी एक्ट के दुरुपयोग के चलते बड़ी संख्या में आयकर विभाग में बेनामी संपत्तियों के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में यहां करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियां अटैच की गई हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार अब तक प्रदेश में 551 मामलों में 701 बेनामी संपत्तियां अटैच की हैं, जिनकी कीमत 402.77 करोड़ रुपये है।
रेणु अमिताभ ने बताया कि आयकर विभाग ने राजस्थान में एसीबी समेत अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई है, जिसकी पहली बैठक जल्द होने वाली है। इस टॉस्क फोर्स के जरिए बेनामी संपत्तियों पर नजर रखी जा रही है।
बड़े कॉरपोरेट हाउस भी कर रहे हैं बेनामी खरीद
आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि देश के कुछ बड़े कॉरपोरेट हाऊस भी मोटे फायदे के लिए एससी-एसटी के नाम पर बेनामी खरीद कर रहे हैं। रेणु अमिताभ ने बताया कि कालवाड़ रोड स्थित धानक्या में भी सात करोड़ रुपये की बेनामी खरीदी की गई। जांच में पता चला कि इस भूमि की खरीदार मुंबई बेस्ट एक लिस्टेड कंपनी थी।
क्या है राजस्थान टेनेंसी एक्ट
इस एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लोग खरीद सकते हैं, लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग कर कई बड़े डेवलपर और कारोबारी कौड़ियों के भाव में जमीन लेकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं।
बेनामी संपत्ति खरीद से जुड़े एक अन्य मामले में पिछले एक साल में जयपुर-दिल्ली रोड पर एसटी-एससी की 28 करोड़ रुपये की भूमि अटैच की गई है। आयकर डीजी ने बताया कि यह वो भूमि है, जिसे एसटी-एससी के नाम पर खरीदा था। इसमें जयपुर-दिल्ली रोड पर आमेर तहसील के अंतर्गत 52 बीघा भूमि शामिल है। आयकर विभाग के अनुसार इन मामलों में अगर पीड़ित बेनामीदार आगे आकर शिकायत दर्ज कराता है, तो धारा 55ए के तहत से सजा से इम्युनिटी (राहत) मिल सकती है।
तीन साल के प्रॉपर्टी लेन-देन का तैयार हो रहा इंडेक्स कार्ड
बेनामी सौदों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग एक ‘प्रॉपर्टी इंडेक्स कार्ड’ पर काम कर रहा है, जिसमें उच्च मूल्य वाले प्रॉपर्टी लेन-देन शामिल हैं। विभाग रियल एस्टेट कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा पिछले तीन सालों में हुए बड़े प्रॉपर्टी सौदों की सूची तैयार कर रहा है।