प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बज चुका है। घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में समाप्ति एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। इसी अवधि में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी बांटने का काम पूरा किया जाएगा।
पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होगी। जिला पंचायतीराज विभाग के भेजे विस्तृत कार्यक्रम पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के कारण पंचायत वार्डों की सीमाएं बदल रही हैं। फाइनल सूची 10 अगस्त तक जारी होंगी।
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया जाना है। इन वार्डों के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। समयसारिणी के अनुसार, ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 18-22 जुलाई के बीच होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य किया जाएगा।
इन वार्डों पर आपत्तियां 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ली जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण का कार्य 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच पूरा होगा। वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच किया जाएगा।