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Australia: सड़क हादसे में भारतीय महिला की मौत, आठ माह की थी गर्भवती; जानें ड्राइवर की एक चूक कैसे बनी जानलेवा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिडनी
Published by: पवन पांडेय
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:00 AM IST
सार
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक भीषण सड़क हादसे में एक भारतीय महिला की मौत हो गई, जो आठ माह की गर्भवती भी थी। इस हादसे में मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, महिला अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ पार्क जा रही थी, इसी दौरान एक BMW कार चालक की लापरवाही से ये हादसा हो गया।
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ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसे में भारतीय महिला की मौत
- फोटो : Linkedin/ Indians in Sydney / Adobe Stock
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विस्तार
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक 33 वर्षीय भारतीय महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, महिला आठ माह की गर्भवती थी। पुलिस के अनुसार, समनविता धरेश्वर अपने पति और तीन साल के बेटे के साथ सैर पर निकली थीं, जब यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार (14 नवंबर) रात करीब 8 बजे एक किआ कार्निवल कार धरेश्वर और उनके परिवार को हॉर्न्सबी में जॉर्ज स्ट्रीट के किनारे फुटपाथ पार करने के लिए धीमी हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण किआ कार आगे की ओर बढ़ गई और धरेश्वर इसकी चपेट में आ गई।
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गंभीर चोट के कारण महिला और बच्चे की मौत
पुलिस ने बताया कि इस हादसे में समनविता धरेश्वर को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत वेस्टमीड अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से न तो उन्हें और न ही उनके बच्चे को बचाया जा सका। कथित तौर पर, लग्जरी बीएमडब्ल्यू को 19 वर्षीय पी-प्लेटर (अस्थायी या परिवीक्षाधीन लाइसेंस वाला ड्राइवर) आरोन पपाजोग्लू चला रहा था। पुलिस ने कहा, 'हालांकि, बीएमडब्ल्यू और किआ कार के दोनों ड्राइवरों को कोई चोट नहीं लगी है।'
आईटी सिस्टम विश्लेषक थीं धरेश्वर
हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि इस हादसे में धरेश्वर के पति और उनके तीन साल के बच्चे को कोई चोट आई है या नहीं। उनके लिंक्डइन के अनुसार, धरेश्वर एक योग्य आईटी सिस्टम विश्लेषक थीं, जो व्यावसायिक अनुप्रयोग प्रशासन और सहायता में विशेषज्ञता रखती थीं। वह एल्स्को यूनिफॉर्म के लिए एक परीक्षण विश्लेषक के रूप में काम कर रही थीं।
आरोपी कार चालक को किया गया गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू कार के चालक को बाद में उसके वाहरोंगा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक भ्रूण की मृत्यु का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
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आरोपी कार चालक को मिल सकती है ये सजा
उस पर संभवतः 2022 में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में लागू किए गए जो कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह कानून उन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है जिनसे अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और दोषी पाए जाने पर अपराधियों को खतरनाक या लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा के अलावा तीन साल तक की अतिरिक्त जेल की सजा हो सकती है।
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गंभीर चोट के कारण महिला और बच्चे की मौत
पुलिस ने बताया कि इस हादसे में समनविता धरेश्वर को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत वेस्टमीड अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से न तो उन्हें और न ही उनके बच्चे को बचाया जा सका। कथित तौर पर, लग्जरी बीएमडब्ल्यू को 19 वर्षीय पी-प्लेटर (अस्थायी या परिवीक्षाधीन लाइसेंस वाला ड्राइवर) आरोन पपाजोग्लू चला रहा था। पुलिस ने कहा, 'हालांकि, बीएमडब्ल्यू और किआ कार के दोनों ड्राइवरों को कोई चोट नहीं लगी है।'
आईटी सिस्टम विश्लेषक थीं धरेश्वर
हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि इस हादसे में धरेश्वर के पति और उनके तीन साल के बच्चे को कोई चोट आई है या नहीं। उनके लिंक्डइन के अनुसार, धरेश्वर एक योग्य आईटी सिस्टम विश्लेषक थीं, जो व्यावसायिक अनुप्रयोग प्रशासन और सहायता में विशेषज्ञता रखती थीं। वह एल्स्को यूनिफॉर्म के लिए एक परीक्षण विश्लेषक के रूप में काम कर रही थीं।
आरोपी कार चालक को किया गया गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू कार के चालक को बाद में उसके वाहरोंगा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक भ्रूण की मृत्यु का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
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आरोपी कार चालक को मिल सकती है ये सजा
उस पर संभवतः 2022 में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में लागू किए गए जो कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह कानून उन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है जिनसे अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और दोषी पाए जाने पर अपराधियों को खतरनाक या लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा के अलावा तीन साल तक की अतिरिक्त जेल की सजा हो सकती है।