Transport Strike in Bihar : नए साल में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल, गांधी सेतु जाम, ट्रेनों में भी चढ़ना आफत
Bihar News : साल का पहला दिन सोमवार था और जिनके घर सुबह-सुबह रसोई गैस खत्म हो गई, उनके लिए आज भी आफत रही। सोमवार को गैस एजेंसियां बंद रहती हैं और फिर हड़ताल के कारण सिलिंडर आए नहीं। जानें, क्या है बिहार में हड़ताल का असर...
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ट्रांसपोर्टरों की देशव्यापी हड़ताल में बस वाले भी साथ हो ले रहे हैं। मतलब, ट्रकों के साथ बस पर भी आफत। नतीजा, हर तरफ संकट। पटना को उत्तर बिहार के बाकी हिस्सों से जोड़ने की अहम कड़ी गांधी सेतु पर ट्रांसपोर्टरों ने जाम कर दिया। उधर, ट्रक जहां-तहां बंद रहने से सड़कों पर वैसे ही जाम लग रहा है। अंधेरे में खड़े ट्रकों के कारण हादसे की आशंका है, सो अलग। आम जनजीवन पर सीधा असर साल के पहले दिन भले नहीं दिखा, लेकिन दूसरे दिन साफ नजर आया। सोमवार को रसोई गैस एजेंसियां बंद रहती हैं और मंगलवार को भी गैस नहीं आया तो लोग बाइक पर सिलिंडर लादे वेंडरों को ढूंढ़ने के लिए निकलने को मजबूर हुए। इतना ही नहीं कई शहर में पेट्रोल पंप पर दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों की काफी भीड़ दिखी। सभी लोग अपनी-अपनी गाड़ी के टैंक फुल करवा रहे थे। वहीं पटना में करीब 25 हजार ऑटो, 110 सिटी बस और हजार स्टेट बस के ड्राइवर इस हड़ताल में शामिल हुए। बाहर से आने वाले फलों पर असर अभी नहीं है, लेकिन स्थानीय सब्जी की कीमत इसी नाम पर बढ़ गई है।
गया में जाम से पिंडदानी परेशान
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिंट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक, टैम्पो और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया। गया शहर के बाइपास माड़नपुर के पास रस्सी बांध कर विरोध जताया। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से पिंडदान के लिए बस के माध्यम से गयाजी आने वाले श्रद्धालुओं की भी परेशानी बढ़ी हुई है। गया माड़नपुर बाइपास के पास रस्सी बांध सड़क मार्ग को बाधित कर दिया है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए। इन मांगों को लेकर गया जिले के सभी एनएच सड़कों, दूसरे जिले और राज्यों को जोड़ने वाली सड़क समेत कई जगहों पर हड़तालियों ने अपने-अपने वाहन और सड़कों पर चल रही वाहनों को खड़ा कर जाम लगा दिया। जिसके वजह से जिले के विभिन्न सड़कों पर सैकड़ों वाहन सड़क खड़ा है।
हिंट एंड रन कानून के विरोध में बेगूसराय में आज दूसरा दिन हड़ताल जारी है। वही बस चालकों को हड़ताल पर जाने के बाद यातायात पूरी तरह से तप हो चुका है और यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बस चालकों ने सभी बस को बस स्टैंड में खड़ा कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। बस चालकों ने इस काले कानून के विरोध में केंद्र सरकार खिलाफ जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून लाया गया है। वह गलत तरीके से लाया गया है इसको जल्द से जल्द वापस करें अगर केंद्र सरकार के द्वारा यह काला कानून वापस नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान चालकों ने बताया है कि पहले हादसा हो जाने पर कोर्ट से बेल मिल जाता था। लेकिन अब 10 साल की सजा एवं सात लाख जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। यह केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है। यह काला कानून है।
पटना-हाजीपुर रोड व गांधी सेतु पर भी चक्का जाम
वहीं हाजीपुर-पटना रोड को जढुआ पुलिस चेक पोस्ट के पास चालकों ने जाम कर दिया। नए सख्त कानून के विरोध में बस व ट्रक चालक सुबह से सड़क पर उतर कर सड़क को जाम कर दिया है। हाजीपुर-पटना को जोड़ने वाली माहत्मा गांधी सेतु सड़क को लोगों ने जाम कर दिया है। सड़क भारी संख्या में बस एवं ट्रक के चालक ट्रांसपोर्टर मौके पर मौजूद हैं। सड़क जाम जढुआ चेक पोस्ट के पास लोगों ने किया है। पटना से हाजीपुर और हाजीपुर से पटना जाने वाली सभी गाड़ियां को लोगों ने रोक दिया है। जाम कर रहे चालकों ने बताया कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, वह बिल्कुल गलत है। 10 हजार के महीने कमाने वाले चालक 10 लाख रुपए का जुर्माना कैसे भर सकता है। चालक सरकार से कानून में संशोधन एवं बदलाव करने एवं कानून को वापस करने की मांग कर रहे थे।
कैमूर में मटायर जलाकर सरकार का विरोध किया है
कैमूर जिले के दुर्गावती में नेशनल हाईवे 2 पर आज दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए नए कानून का विरोध करते हुए हड़ताल जारी रखा है। ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा कर टायर जलाकर सरकार का विरोध किया है। इधर, सूचना मिलते ही दुर्गावती थाने के सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार अपने पुलिस बल की टीम के साथ हाईवे पर पहुंचे। जहां सभी ट्रक ड्राइवर को समझा बूझाकर मामले को शांत कराया। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से यह जो काले कानून लाए गए हैं वह बिल्कुल गलत है। हमलोग गरीब आदमी हैं और यह जो सरकार की तरफ से 10 साल की सजा व पांच से सात लाख का जुर्माना लगाया गया है। हम लोग कैसे भरपाई करेंगे।
क्या है हिंट एंड रन कानून?
दरअसल, केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा सात लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। नए कानून के खिलाफ हड़तालियों में गुस्सा है।