Bihar News: गंगा ने छीने दो मासूम चिराग, प्रतिबंधित नाव बनी काल; नाव मालिक पर दर्ज हुई प्राथमिकी
Bihar: घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर गोगरी अंचलाधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच में नाव के प्रतिबंधित होने की पुष्टि होते ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए नाव मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत बिन्द टोली में गंगा नदी में हुई दर्दनाक नाव दुर्घटना ने दो मासूमों की जान ले ली। हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण चारा लाने के लिए गंगा पार कर रहे थे। इसी दौरान असंतुलित होकर एक निजी नाव पलट गई, जिससे दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस नाव से चारा ढोया जा रहा था, वह बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिबंधित ‘छोटी डेंगी नाव’ श्रेणी की थी। इसके बावजूद बिन्द टोली, इमादपुर निवासी रुदल सिंह द्वारा इस नाव का अवैध रूप से परिचालन किया जा रहा था।
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घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर गोगरी अंचलाधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जांच में नाव के प्रतिबंधित होने की पुष्टि होते ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए नाव मालिक रुदल सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर प्रत्येक मृतक के परिजन को ₹4,00,000 की अनुग्रह राशि तत्काल प्रदान की गई। ₹8 लाख की कुल मुआवजा राशि गोगरी एसडीओ सुनंदा कुमारी और सीओ दीपक कुमार ने मृतक परिवारों के घर जाकर सौंपी। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है और गैरकानूनी रूप से चल रहे नौका परिचालन पर सख्त निगरानी की बात कही है।