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Bihar: पांच वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपए का जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 08:19 AM IST
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सार
पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है तथा पीड़ित परिवार को पांच लाख कंपनसेशन दिया जाएगा।
व्यवहार न्यायालय सासाराम
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विस्तार
रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरी गांव में करीब 2 वर्ष पूर्व एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी निर्मम हत्या मामले में सासाराम की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छः सह पाॅक्सो की विशेष न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त यीशु पांडे को ट्रायल के दौरान दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या
दरअसल, घटना 25 दिसंबर 2023 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जाती है। अभियुक्त यीशु पांडे ने एक पांच साल की मासूम बच्ची को कुरकुरे चिप्स दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दुकान ले गया, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतका के पिता ने सासाराम मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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अभियोजन पक्ष से आठ लोगों की गवाही
वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच की और यीशु पांडे व गौरव कुमार को अभियुक्त बनाया। मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत में कुल आठ गवाहों को पेश किया, लेकिन गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यीशु पांडे को जघन्य अपराध का दोषी माना, जबकि दूसरे अभियुक्त गौरव कुमार को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि दोषी यीशु पांडे पर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
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दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या
दरअसल, घटना 25 दिसंबर 2023 को सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जाती है। अभियुक्त यीशु पांडे ने एक पांच साल की मासूम बच्ची को कुरकुरे चिप्स दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दुकान ले गया, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतका के पिता ने सासाराम मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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अभियोजन पक्ष से आठ लोगों की गवाही
वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच की और यीशु पांडे व गौरव कुमार को अभियुक्त बनाया। मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत में कुल आठ गवाहों को पेश किया, लेकिन गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यीशु पांडे को जघन्य अपराध का दोषी माना, जबकि दूसरे अभियुक्त गौरव कुमार को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि दोषी यीशु पांडे पर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
