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Kabirdham: लापरवाह वाहन चालक ने गाय को रौंदा, गवाहों को दे रहा था धमकी, आरोपी असीम रजा को पुलिस ने भेजा जेल

अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 09 Nov 2024 08:45 PM IST
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सार

कबीरधाम जिले में एक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गाय को रौंद दिया। इससे गाय की मौत हो गई। वहीं  थाने में गवाहों को धमकी दे रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी असीम रजा उर्फ अबरार पिता अजीज रजा निवासी ग्राम भिभौरी को जेल भेज दिया है।

Careless driver trampled a cow was threatening witnesses in Kabirdham
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कबीरधाम जिले में एक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गाय को रौंद दिया। इससे गाय की मौत हो गई। वहीं  थाने में गवाहों को धमकी दे रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी असीम रजा उर्फ अबरार पिता अजीज रजा निवासी ग्राम भिभौरी को जेल भेज दिया है। मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। सहसपुर लोहारा के एसडीओपी कृष्ण कुमार चन्द्राकर ने बताया कि ग्राम उडिया कला स्थित राधा रघुराज पेट्रोल पंप के पास वाहन क्रमांक CG-13-AE1313 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक गाय को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 

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इस घटना के आधार पर थाना लोहारा में आरोपी पर धारा 281, 325 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी असीम रजा उर्फ अबरार को हिरासत में लेने के बाद, उसने थाना परिसर में गवाहों को धमकाते हुए उन्हें उसके खिलाफ गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। आरोपी की इस धमकी और दंबगई के कारण, उसके खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया। 
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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी का इस्तगाशा तैयार कर उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी को आज शनिवार को जेल अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस विभाग ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने और कानून के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी प्रकार की धमकी और दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, ताकि समाज में निष्पक्ष व भयमुक्त कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके।

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