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Uttarakhand: एसआईआर, डेटा मिलान नहीं हुआ तो आएगा नोटिस, अपने और माता-पिता के देने होंगे दस्तावेज

आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 04 Jun 2026 08:05 AM IST
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सार

एसआईआर के तहत मतदाता सूची के सत्यापन में यदि गणना प्रपत्र में दर्ज जानकारी का रिकॉर्ड से मिलान नहीं होता है, तो संबंधित मतदाता को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाता को न केवल अपने, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर माता-पिता से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। 

SIR Verification Voters May Need to Submit their Own and Parents Documents After ERO Notice SIR Update
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के गणना प्रपत्र में मतदाता 2003 की जो जानकारी देंगे, उसके डेटा का मिलान न होने पर आयोग का नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद अपने और माता-पिता के भी दस्तावेज देने होंगे।

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चुनाव आयोग की ओर से राज्य में आठ जून से एसआईआर शुरू होने जा रहा है। आयोग का जिला स्तर पर बीएलओ का प्रशिक्षण जारी है। आठ से बीएलओ घर-घर गणना प्रपत्र लेकर पहुंचेंगे। इसके साथ ही दिशा-निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके मुताबिक, जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है या जिनका विवरण 2003 की मतदाता सूची के डेटाबेस से मिलान नहीं खा रहा है, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने पर मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

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जन्म के हिसाब से तीन श्रेणियों में मांगे गए दस्तावेज

नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए तीन अलग-अलग समय श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज देने होंगे। एक जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने वाला कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। एक जुलाई 1987 और दो दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं के लिए और साथ ही माता या पिता का जन्म स्थान, जन्मतिथि साबित करने वाला दस्तावेज देना होगा। दो दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को स्वयं का, माता और पिता का जन्म स्थान व तिथि साबित करने वाले अलग-अलग दस्तावेज देना होगा। यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति देनी होगी।

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मतदाता, माता-पिता के ये 12 दस्तावेज होंगे वैध

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता स्वयं, माता और पिता के लिए अलग-अलग स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मान्य दस्तावेजों में केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से जारी कोई पहचानपत्र या प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र, वैध पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि से जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) का प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), किसी भी विधिक या प्रशासनिक विनियम के तहत सरकारी अधिकारियों से जारी परिवार रजिस्टर, सरकार से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड।

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