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Delhi: राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, पांच आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश
Wed, 01 Jul 2026 12:12 PM IST
Vijay Singh Pundir
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: Vijay Singh Pundir
Updated Wed, 01 Jul 2026 12:12 PM IST
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राघव चड्ढा
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के खिलाफ पांच ऑनलाइन पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि ये पोस्ट प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थीं। हालांकि कोर्ट ने उनसे जुड़ी सभी सामग्री को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि बाकी की सामग्री मानहानि वाली नहीं है।
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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि राघव चड्ढा को ब्लैंकेट बैन नहीं मिलेगा। सभी टिप्पणियों को नहीं हटाया जा सकेगा क्योंकि इन्हें मानहानिकारक नहीं पाया गया। अदालत ने इससे पहले भी मई महीने में स्पष्ट किया था सभी आर्टिकल नहीं हटाए जाएंगे।
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बता दें कि सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपने नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल तथा आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राघव चड्ढा ने अपने पर्सनैलिटी और प्राइवेसी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
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