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Faridabad News: जिले के 5.09 लाख मतदाताओं का होगा क्रॉस सत्यापन
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए बड़े स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार जिले के 5.09 लाख मतदाताओं का क्रॉस सत्यापन होगा। इसके अलावा 1.91 लाख मतदाता दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 32,316 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। वहीं, 58,837 मतदाताओं की मृत्यु होने के कारण उनके रिकॉर्ड का भी सत्यापन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पुरानी मतदाता सूची या साल 2002 की सूची में दर्ज नहीं है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। संबंधित व्यक्ति अपना गणना प्रपत्र जमा करे। जांच और सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण निर्वाचन कानून के तहत दंडनीय अपराध है। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभियान पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगी।
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। वहीं, 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मतदाता निर्वाचन हेल्पलाइन 1950, वोटर्स सर्विस पोर्टल और एप का भी उपयोग कर सकते हैं।
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फरीदाबाद। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए बड़े स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार जिले के 5.09 लाख मतदाताओं का क्रॉस सत्यापन होगा। इसके अलावा 1.91 लाख मतदाता दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 32,316 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। वहीं, 58,837 मतदाताओं की मृत्यु होने के कारण उनके रिकॉर्ड का भी सत्यापन किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पुरानी मतदाता सूची या साल 2002 की सूची में दर्ज नहीं है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। संबंधित व्यक्ति अपना गणना प्रपत्र जमा करे। जांच और सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण निर्वाचन कानून के तहत दंडनीय अपराध है। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभियान पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनेगी।
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उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। वहीं, 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मतदाता निर्वाचन हेल्पलाइन 1950, वोटर्स सर्विस पोर्टल और एप का भी उपयोग कर सकते हैं।
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