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Faridabad News: ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर निगम ने 16 चालान कर 64 हजार का जुर्माना वसूला
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। ग्रेप- 4 के नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देशों पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में निगम के स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह ने बृहस्पतिवार रात स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया और खुले में तंदूर जलाने तथा कूड़े में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
इस दौरान ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 16 लोगों के चालान किए गए, जिन पर कुल लगभग 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि कुछ लोग बायोमास ईंधन, लकड़ी एवं कोयले से तंदूर जला रहे थे, जबकि कुछ स्थानों पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही थी।
स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बायोमास ईंधन, लकड़ी और कोयले से तंदूर न जलाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 5 हजार का चालान किया जाएगा तथा नियम न मानने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार का चालान लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खुले में गार्बेज न जलाएं, तंदूर न जलाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में नगर निगम का सहयोग करें, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और निगम की कार्रवाई से बचा जा सके। नगर निगम द्वारा ग्रेप -4 के नियमों के तहत यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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फरीदाबाद। ग्रेप- 4 के नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देशों पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में निगम के स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह ने बृहस्पतिवार रात स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया और खुले में तंदूर जलाने तथा कूड़े में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
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इस दौरान ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 16 लोगों के चालान किए गए, जिन पर कुल लगभग 64 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि कुछ लोग बायोमास ईंधन, लकड़ी एवं कोयले से तंदूर जला रहे थे, जबकि कुछ स्थानों पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही थी।
स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एशवीर सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बायोमास ईंधन, लकड़ी और कोयले से तंदूर न जलाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 5 हजार का चालान किया जाएगा तथा नियम न मानने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार का चालान लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खुले में गार्बेज न जलाएं, तंदूर न जलाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में नगर निगम का सहयोग करें, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और निगम की कार्रवाई से बचा जा सके। नगर निगम द्वारा ग्रेप -4 के नियमों के तहत यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।