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Faridabad News: पिता की मौत के बाद पीपीएफ की नामिनी बदलकर 6.37 लाख रुपये निकाले
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फर्जी दस्तावेजों से नामिनी बदलने और संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पिता की मौत के बाद पीपीएफ खाते में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामिनी बदलकर 6.37 लाख रुपये निकालने और संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत में दायर शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
शिकायतकर्ता स्वामी धर्मेंद्र बालयोगी ने आरोप लगाया कि उनके पिता सोमेश्वर शर्मा की 20 जनवरी 2021 को मौत के बाद भारती सोमेश्वर शर्मा उर्फ भारती पाहवा, ओमप्रकाश और राघव पाहवा ने मिलीभगत कर उनकी और उनकी मां के कानूनी अधिकार हड़पने की साजिश रची। शिकायत के अनुसार पिता के पीपीएफ खाते में धर्मेंद्र को पहले नामिनी बनाया गया था। आरोप है कि पिता की मौत के बाद फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए भारती को पीपीएफ खाते की नामिनी बना दिया गया। इसके बाद 27 मार्च 2024 को खाते में जमा 6,37,791 रुपये भारती के निजी खाते में स्थानांतरित कर पीपीएफ खाता बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक से दस्तावेज मांगने पर नामिनी बदलने संबंधी कागजात सामने आए।
शिकायत में पिता के अन्य बैंक खातों से भी धनराशि निकालने और महाकालेश्वर आश्रम की संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत से मिले इस्तगासे के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पिता की मौत के बाद पीपीएफ खाते में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामिनी बदलकर 6.37 लाख रुपये निकालने और संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत में दायर शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
शिकायतकर्ता स्वामी धर्मेंद्र बालयोगी ने आरोप लगाया कि उनके पिता सोमेश्वर शर्मा की 20 जनवरी 2021 को मौत के बाद भारती सोमेश्वर शर्मा उर्फ भारती पाहवा, ओमप्रकाश और राघव पाहवा ने मिलीभगत कर उनकी और उनकी मां के कानूनी अधिकार हड़पने की साजिश रची। शिकायत के अनुसार पिता के पीपीएफ खाते में धर्मेंद्र को पहले नामिनी बनाया गया था। आरोप है कि पिता की मौत के बाद फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए भारती को पीपीएफ खाते की नामिनी बना दिया गया। इसके बाद 27 मार्च 2024 को खाते में जमा 6,37,791 रुपये भारती के निजी खाते में स्थानांतरित कर पीपीएफ खाता बंद कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक से दस्तावेज मांगने पर नामिनी बदलने संबंधी कागजात सामने आए।
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शिकायत में पिता के अन्य बैंक खातों से भी धनराशि निकालने और महाकालेश्वर आश्रम की संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत से मिले इस्तगासे के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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