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Gurugram News: सड़क दुर्घटना का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 06:07 PM IST
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Road accident accused acquitted due to lack of evidence
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गुरुग्राम। सड़क दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सबूतों व गवाहों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी भारत के अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना डीएलएफ फेस 2 में दर्ज किया गया था। घटना 16 अगस्त 2017 की रात करीब 2 बजे की बताई गई थी। बताया गया था कि जब एक कार चालक ने कथित रूप से तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार करण को टक्कर मार दी थी और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और पुलिस ने भारत को आरोपी बनाया था। यह मामला अदालत में करीब 9 वर्ष तक चलता रहा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना न पाते हुए अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। ब्यूरो
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