फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Convict sentenced to 20 years in rape case involving a minor.

Nuh News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। नूंह स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने सुनाया।
अदालत ने इससे पहले 18 जुलाई 2026 को आरोपी को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष लागू प्रावधानों के तहत तत्कालीन आईपीसी की धारा 506, आईटी एक्ट की धारा 67-बी तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था।
विज्ञापन

सजा के आदेश के अनुसार, अदालत ने धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास, आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं तथा विचाराधीन कैद के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामला वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed