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Delhi NCR News: एसजीएसीसी पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 09:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र (एसजीएसीसी) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि तीन दिनों के भीतर सरकारी पशु कल्याण कोष में जमा की जाए, जिसका उपयोग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए होगा। अदालत ने कहा कि संगठन ने अवैध रूप से पालतू कुत्तों को अपने कब्जे में लिया, उनमें से कुछ को बिना अनुमति के तीसरे पक्ष को सौंप दिया और अदालत के आदेशों और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का घोर उल्लंघन किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स केंद्र द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। यह याचिका निचली अदालत के उस पूर्व आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें केंद्र को कुत्तों को उनके मालिक विशाल को सौंपने का निर्देश दिया था। विशाल का नाम जगत पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज है। 23 जनवरी के एक आदेश में अदालत ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनरीक्षणवादी (पशु केंद्र) ने वैध कानूनी उपाय के बजाय रणनीतिक लाभ के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इससे पहले, 22 जनवरी को, अदालत ने सभी 10 कुत्तों को छोड़ने के अपने आदेश का पालन न करने पर केंद्र पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
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